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Alert : पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आखरी मौका, वरना बाद में पछताना पड़ेगा.

PAN-ADHAAR Link Last Date- पिछले कई महीनों से भारत सरकार की ओर से पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा जा रहा है. ये दोनों ऐसे दस्तावेज हैं जो हर भारतीय नागरिक के पास होना अत्यंत आवश्यक है। पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार जोरों शोरों से लगी हुई है और लिंक करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया जा चुका है. जिससे की सभी नागरिक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकें। इसीलिए इसकी अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया गया है। 

Alert : पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आखरी मौका, वरना बाद में पछताना पड़ेगा.

HowTo Link adhaar-Pan Online

इसी बीच भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नें फिर से एक सर्कुलर जारी किया है. जिसे उन लोगों का जानना अत्यंत आवस्यक है जो टैक्स पे करते हैं। इस लेख में हम पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया और इसे लिंक करने की आखरी डेट के बारे में जानेंगे, एवं साथ ही पैन को आधार को लिंक ना करने पर होने वाले नुकसान के बारे में भी जनेगे।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) नें जारी किया सर्कुलर:

केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) नें एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि “ टैक्सपेयर से कई शिकायतें मिली है जिसमें कहा गया है कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं,और नोटिस में मेंसन किया गया है कि जहाँ पैन इनएक्टिव थे वहाँ ट्रांजेकसन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/कलेक्ट करने की चूक की है। ऐसे मामलों में चूँकी कटौती/कलेक्सन ऊंची दर पर नहीं किया गया है. लिहाजा विभाग नें टीडीएस/टीसीएस डिटेल्स के प्रसंस्करण के दौरान टैक्स की मांग की गई है”।

पैनकार्ड को आधार कार्ड से ना लिंक करने पर होने वाला नुकसान:

इस बारे में की गई शिकायतों के समाधान के लिए CBDT नें कहा है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए ट्रांजेकसन से जुड़े अगर 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन को आधार से लिंक करने के बाद चालू हो जाता है,तो डिडेक्टर/कलेक्टर पर टैक्स डिडक्टर/कलेक्टर पर टैक्स (ऊंचे दर में) डिडक्सन/कलेक्सन करने की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। लेकिन अगर टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करताहै, तो उससे चालू दर से दोगुना दर पर टीड़ीएस वशूला जायेगा।

पैनकार्ड को आधारकार्ड से कैसे लिंक करें (HowTo Link adhaar-Pan Online):

अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें-

1. सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफीसियल साइट (income Tax) पर जाएं.

2. वहाँ जाकर साइन अप करें और यदि पहले से ही आपका अकाउंट है तो लॉगइन करें.

3. लॉगइन करने के लिए यह आपसे आपके पैनकार्ड का नंबर मांगेगा,उसे भरें साथ ही पासवर्ड क्रियेट करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरें.

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4. अब होम पेज पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करें.

5. इसके बाद उसमें अपना पैन नंबर और आधार नंबर एवं अपना नाम भरें.

6. अब इसे वेरीफ़ाई करने के लिए दिए गए कैप्चा को भरें.

7. ये सब प्रोसेस करने के बाद नीचे आपको लिंक आधार (Link Adhaar) का बटन दिखाई देगा वहाँ पर क्लिक करें।

अब आपका पैन आधार से लिंक हो जायेगा।

सावधानी :

पैन को आधार से लिंक करने के पहले आप यह जांच लें कि आपके आधार और पैनकार्ड दोनों में आपकी डिटेल मैच हों। अगर ऐसा नहीं है तो यह रद्द भी हो सकता है। और अगर डिटेल मैच कर रही है तो ऊपर दिए गए प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके द्वारा दिए गए नंबर में एक पॉप अप मैसेज के जरिए आपको कन्फर्म किया जायेगा कि आपका पैन, आधार से लिंक हो चुका है।

Er. Abhishek Tripathi
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